श्री नरेन्द्र मोदी
श्री जोराराम कुमावत
श्री भजनलाल शर्मा
श्री जवाहर सिंह बेढम
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना
प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा/आर्थिक सुदृढ़िकरण प्रदान करने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा (बिन्दु संख्या-132) ‘‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना‘‘ अनुसार प्रदेश में प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंषीय पशु (ऊंट) का बीमा करते हुये बीमा कवरेज प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में 400 करोड रूपये का व्यय होगा।
योजना के लाभ
राज्य के गाय, भेस, भेड, बकरी व ऊॅट पालक पशुपालक परिवारों के पषुधन का रिस्क कवर होगा एवं पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान होगा।
कीमत का निर्धारण
| क्र.स. | पशु का प्रकार | बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक |
|---|---|---|
| 1 | गाय (दुधारू) | रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु |
| 2 | भैस (दुधारू) | रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु |
| 3 | बकरी (मादा) | अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु |
| 4 | भेड़ (मादा) | अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु |
| 5 | ऊंट (नर एवं मादा) | अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु |
कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना
प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा/आर्थिक सुदृढ़िकरण प्रदान करने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारम्भ की गई है।
इस योजना का दायरा बढाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट घोषणा (बिन्दु संख्या-121) अनुसार प्रत्येक श्रेणी में पशुपालको की संख्या को दोगुना किए जा कर 10-10 लाख गाय, भैंस, 10-10 लाख भेंड, बकरी तथा 2 लाख ऊटों सहित कुल 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है। इन पशुओं में 21 लाख पशु वित्तीय वर्ष 2024-25 के सम्मिलित होंगें।
योजना के लाभ
राज्य के गाय, भेस, भेड, बकरी व ऊॅट पालक पशुपालक परिवारों के पषुधन का रिस्क कवर होगा एवं पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान होगा।
योजना के लाभान्वित
वित्तीय वर्ष 2025-26 योजना अंतर्गत राज्य के जनाधार कार्ड धारक पशुपालक लाभान्वित होंगे। योजना अंतर्गत जनाधार कार्ड धारक पशुपालक के अधिकतम 02 दुधारू गाय/02 दुधारू भैंस/01 दुधारू गाय एवं 01 दुधारू भैंस/10 बकरी/10 भेड/10उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जाना है।
कीमत का निर्धारण
| क्र.स. | पशु का प्रकार | बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक |
|---|---|---|
| 1 | गाय (दुधारू) | रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु |
| 2 | भैस (दुधारू) | रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु |
| 3 | बकरी (मादा) | अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु |
| 4 | भेड़ (मादा) | अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु |
| 5 | ऊंट (नर एवं मादा) | अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु |
कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।